नागरिक अभिव्यक्ति । बूंदी
दीपावली पर पटाखे चलाने और बेचने को लेकर प्रशासन ने नियम तय कर दिए हैं। दीपावली पर्व-2026 पर रात 8 से 10 बजे तक ही ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमति होगी। वहीं, पटाखों की बिक्री के लिए अस्थायी अनुज्ञापत्र लेने के इच्छुक व्यापारियों को 23 अक्टूबर शाम 5 बजे तक उपखंड अधिकारी कार्यालय में आवेदन जमा कराने होंगे।
उपखंड मजिस्ट्रेट लक्ष्मीकांत मीणा ने बताया कि आवेदन के साथ साइट प्लान व ड्राइंग की दो प्रतियां, प्रस्तावित स्थल के ब्लूप्रिंट की चार प्रतियां, तीन नवीनतम फोटो तथा पहचान और स्थल के स्वामित्व संबंधी दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां लगानी होंगी। यह प्रक्रिया विस्फोटक नियम-2008 और संशोधित नियम-2019 के तहत पूरी की जाएगी।
प्रशासन के अनुसार गुरुपर्व और अन्य निर्धारित त्योहारों पर भी रात 8 से 10 बजे तक ग्रीन पटाखे चलाए जा सकेंगे। छठ पर्व पर सुबह 6 से 8 बजे तथा क्रिसमस और नए साल पर रात 11:55 से 12:30 बजे तक आतिशबाजी की छूट रहेगी। खराब या उससे नीचे की वायु गुणवत्ता श्रेणी दर्ज होने पर संबंधित दिन आतिशबाजी पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। अस्पताल, स्कूल, न्यायालय और धार्मिक स्थलों जैसे शांत क्षेत्रों के 100 मीटर के दायरे में भी पटाखे चलाने पर रोक होगी।
प्रत्येक पटाखा बॉक्स पर नीरी की ओर से जारी क्यूआर कोड अनिवार्य होगा। अस्थायी लाइसेंस के लिए केवल ग्रीन पटाखे बेचने का शपथ पत्र भी देना होगा। सुरक्षा के लिए पटाखा बिक्री स्थलों पर कम से कम दो दमकल वाहन तैयार रखने तथा एम्बुलेंस और प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस को नियमों की सख्ती से पालना कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
