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बूंदी में दो चरणों में होंगे पंचायती राज चुनाव, 235 ग्राम पंचायतों में 2614 पदों पर होगा निर्वाचन

14 नवंबर को जिला परिषद-पंचायत समिति सदस्यों के लिए मतदान, 16 नवंबर को सरपंच-पंच के वोट; 20 नवंबर को होगी मतगणना

संवाददाता
विशेष संवाददाता विशेष रिपोर्टर
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बूंदी में दो चरणों में होंगे पंचायती राज चुनाव, 235 ग्राम पंचायतों में 2614 पदों पर होगा निर्वाचन
बूंदी में दो चरणों में होंगे पंचायती राज चुनाव, 235 ग्राम पंचायतों में 2614 पदों पर होगा निर्वाचन
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बूंदी, 3 अक्टूबर। पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव-2026 का कार्यक्रम जारी होने के साथ ही बूंदी जिले में चुनावी प्रक्रिया शुरू हो गई है। जिले की आठ पंचायत समितियों में 235 ग्राम पंचायतों और 2614 निर्वाचित पदों के लिए चुनाव होंगे। निर्वाचन दो चरणों में कराया जाएगा। इनमें 235 सरपंच, 2201 वार्ड पंच, 142 पंचायत समिति सदस्य, 8 प्रधान, 27 जिला परिषद सदस्य और एक जिला प्रमुख का चुनाव शामिल है।

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलक्टर हरफूल सिंह यादव ने बताया कि जिले की तालेड़ा, केशोरायपाटन, लाखेरी, नैनवां, हिंडोली, बूंदी, दबलाना और खटकड़ पंचायत समितियों में कुल 796 मतदान केंद्र बनाए गए हैं।

चतुर्थ चरण में सात पंचायत समितियों में चुनाव

चतुर्थ चरण में केशोरायपाटन, लाखेरी, नैनवां, हिंडोली, दबलाना, बूंदी और खटकड़ पंचायत समितियों में चुनाव होंगे। इन सात पंचायत समितियों में 195 ग्राम पंचायतें और 653 मतदान केंद्र हैं।

जिला परिषद सदस्यों के लिए 8 अक्टूबर को निर्वाचन अधिसूचना जारी होगी। 13 अक्टूबर को सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। 14 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी, जबकि 15 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे तक नाम वापसी की जा सकेगी। इसके बाद चुनाव चिह्न आवंटित किए जाएंगे।

जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए 14 नवंबर को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा।

पंचायत समिति सदस्यों के लिए 31 अक्टूबर को अधिसूचना जारी होगी। 4 नवंबर को नामांकन, 5 नवंबर को जांच और 6 नवंबर को नाम वापसी होगी। सरपंच और पंच पदों के लिए 15 नवंबर को नामांकन प्रक्रिया होगी।

16 नवंबर को सुबह 7 से शाम 6 बजे तक मतदान कराया जाएगा और मतदान समाप्त होने के बाद ग्राम पंचायत मुख्यालय पर मतगणना होगी। उपसरपंच का चुनाव 17 नवंबर को होगा।

तृतीय चरण में तालेड़ा पंचायत समिति

तृतीय चरण में केवल तालेड़ा पंचायत समिति में चुनाव होंगे। यहां 40 ग्राम पंचायतें और 143 मतदान केंद्र हैं।

जिला परिषद सदस्यों के लिए 8 अक्टूबर को अधिसूचना जारी होगी। 13 अक्टूबर को नामांकन, 14 अक्टूबर को जांच और 15 अक्टूबर को नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी होगी। जिला परिषद सदस्यों के लिए 4 नवंबर को मतदान होगा।

पंचायत समिति सदस्यों के लिए 19 अक्टूबर को अधिसूचना जारी होगी। 23 अक्टूबर को नामांकन, 24 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच और 26 अक्टूबर को नाम वापसी होगी। इन पदों के लिए 6 नवंबर को मतदान कराया जाएगा।

सरपंच और पंच पदों के लिए 5 नवंबर को नामांकन होगा और 6 नवंबर को मतदान कराया जाएगा। मतदान समाप्त होने के तुरंत बाद ग्राम पंचायत मुख्यालय पर मतगणना होगी। उपसरपंच का चुनाव 7 नवंबर को होगा।

20 नवंबर को होगी जिला परिषद-पंचायत समिति सदस्यों की मतगणना

जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव की सभी चरणों की मतगणना 20 नवंबर 2026 को सुबह 8 बजे से जिला मुख्यालय पर होगी। इसके बाद जिला प्रमुख का चुनाव 25 नवंबर, उप जिला प्रमुख का 26 नवंबर, प्रधान का 27 नवंबर और उपप्रधान का चुनाव 28 नवंबर को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होगा।

सरपंच-पंच के लिए मतपेटी, जिला परिषद-पंचायत समिति में ईवीएम

पंचायती राज चुनाव में सरपंच और वार्ड पंच पदों के लिए मतपेटी के माध्यम से मतदान कराया जाएगा। वहीं जिला परिषद और पंचायत समिति के सदस्यों के निर्वाचन के लिए ईवीएम का इस्तेमाल होगा।

चुनाव घोषणा के साथ आचार संहिता लागू

राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से चुनाव कार्यक्रम घोषित किए जाने के साथ ही संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। यह चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक प्रभावी रहेगी।

आचार संहिता लागू होने से पहले जिन विकास कार्यों के कार्यादेश जारी हो चुके हैं या जो कार्य पहले से प्रगतिरत हैं, वे इससे प्रभावित नहीं होंगे। हालांकि आचार संहिता के दौरान नई निविदाएं, नई योजनाएं, नए विकास कार्य और नए कार्यादेश जारी करने पर प्रतिबंध रहेगा।

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लेखक

विशेष संवाददाता

नागरिक अभिव्यक्ति विशेष डिजिटल रिपोर्टर एवं विश्लेषक।

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