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पंचायत चुनाव में बूंदी के मतदान केंद्रों पर रैंप, व्हीलचेयर और पानी अनिवार्य

जिला निर्वाचन अधिकारी हरफूल सिंह यादव ने आठ पंचायत समितियों के विकास अधिकारियों को दिए निर्देश, मतदान केंद्रों का तत्काल भौतिक सत्यापन करने को कहा

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पंचायत चुनाव में बूंदी के मतदान केंद्रों पर रैंप, व्हीलचेयर और पानी अनिवार्य
पंचायत चुनाव में बूंदी के मतदान केंद्रों पर रैंप, व्हीलचेयर और पानी अनिवार्य
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नागरिक अभिव्यक्ति । बूंदी

पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव 2026 में मतदान केंद्रों पर बुनियादी सुविधाओं की कमी न रहे, इसके लिए बूंदी जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलक्टर हरफूल सिंह यादव ने जिले की आठ पंचायत समितियों के विकास अधिकारियों को मतदान केंद्रों पर अनिवार्य सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं। इनमें दिव्यांगों और बुजुर्ग मतदाताओं के लिए रैंप व व्हीलचेयर से लेकर बिजली, पानी, बैरिकेडिंग और प्राथमिक उपचार तक की व्यवस्थाएं शामिल हैं।

जिला निर्वाचन अधिकारी के आदेश के अनुसार बूंदी, हिण्डोली, तालेड़ा, नैनवां, लाखेरी, केशोरायपाटन, खटकड़ और दबलाना पंचायत समितियों के विकास अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र के सभी मतदान केंद्रों का तत्काल भौतिक सत्यापन करेंगे। जिन केंद्रों पर सुविधाओं का अभाव मिलेगा, उनकी मतदान केंद्रवार सूची तैयार कर संबंधित उपखंड अधिकारी को अविलंब सौंपी जाएगी।

दिव्यांग और वरिष्ठ मतदाताओं की सुविधा पर जोर

सभी मतदान केंद्रों पर दिव्यांग मतदाताओं की आवाजाही के लिए रैंप बनाना अनिवार्य किया गया है। इसके साथ ही दिव्यांग प्रकोष्ठ के प्रभारी अधिकारी से समन्वय कर मतदान दिवस पर दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिकों के लिए व्हीलचेयर उपलब्ध कराई जाएगी। मतदाताओं को केंद्र तक पहुंचने और सही स्थान की जानकारी मिल सके, इसके लिए स्पष्ट साइनेज भी लगाए जाएंगे।

बिजली बाधित हुई तो भी नहीं रुकेगी व्यवस्था

आदेश में प्रत्येक मतदान केंद्र पर विद्युत उपकरणों के चालू रहने और चार-चार इनवर्टर बल्ब लगाने के निर्देश दिए गए हैं। सरपंच पद की मतगणना के दिन बिजली आपूर्ति बाधित होने की स्थिति से बचने के लिए जनरेटर की व्यवस्था भी अनिवार्य की गई है।

सुरक्षा और स्वच्छता के भी निर्देश

मतदान दिवस पर सभी केंद्रों पर पर्याप्त बैरिकेडिंग की जाएगी। जिन मतदान केंद्रों की चारदीवारी क्षतिग्रस्त है या जहां बाउंड्रीवॉल नहीं है, वहां भी बैरिकेडिंग कर सुरक्षा घेरा तैयार किया जाएगा। मतदान परिसर और शौचालयों की नियमित सफाई के साथ पर्याप्त पानी की व्यवस्था रखने के निर्देश दिए गए हैं। पीने के पानी के कैंपर जरूरत के अनुसार उपलब्ध कराए जाएंगे। मतदान प्रक्रिया के दौरान प्राथमिक उपचार के लिए स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) से आवश्यक मेडिकल स्टाफ की मौजूदगी भी सुनिश्चित की जाएगी।

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लेखक

विशेष संवाददाता

नागरिक अभिव्यक्ति विशेष डिजिटल रिपोर्टर एवं विश्लेषक।

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