बूंदी। पंचायती राज आम चुनाव 2026 को लेकर बूंदी जिले में चुनावी प्रक्रिया तेज हो गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलक्टर हरफूल सिंह यादव ने सोमवार को कलेक्ट्रेट में आयोजित प्रेस वार्ता में चुनाव कार्यक्रम और व्यवस्थाओं की जानकारी दी। जिले में जिला परिषद सदस्यों, पंचायत समिति सदस्यों तथा ग्राम पंचायतों के सरपंच और वार्ड पंचों के चुनाव निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कराए जाएंगे। पहले चरण में तालेड़ा पंचायत समिति क्षेत्र की 40 ग्राम पंचायतों में सरपंच और पंच पदों के लिए चुनाव होंगे।
जिला परिषद और तालेड़ा पंचायत समिति सदस्यों के लिए 23 अक्टूबर तक नामांकन
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जिला परिषद के सभी सदस्यों, तालेड़ा पंचायत समिति के सदस्यों और 40 ग्राम पंचायतों के सरपंच एवं वार्ड पंचों के चुनाव के लिए लोक सूचना जारी कर दी गई है।
जिला परिषद और तालेड़ा पंचायत समिति सदस्य पदों के लिए अभ्यर्थी 19 से 23 अक्टूबर तक सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक नामांकन पत्र प्रस्तुत कर सकेंगे। सार्वजनिक अवकाश के दिन नामांकन नहीं लिए जाएंगे। 24 अक्टूबर को सुबह 11 बजे से नामांकन पत्रों की संवीक्षा होगी। अभ्यर्थी 26 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे तक नाम वापस ले सकेंगे। इसके बाद चुनाव चिह्न आवंटित किए जाएंगे और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची प्रकाशित होगी।
इन पदों के लिए 3 नवंबर को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। मतगणना 20 नवंबर को सुबह 8 बजे से शुरू होगी।
तालेड़ा में 4 नवंबर को सरपंच-पंच के नामांकन
तालेड़ा पंचायत समिति क्षेत्र में सरपंच और वार्ड पंच पदों के लिए नामांकन प्रक्रिया 4 नवंबर को होगी। इच्छुक उम्मीदवार सुबह 8 बजे से पूर्वाह्न 11 बजे तक नामांकन पत्र जमा कर सकेंगे। इसी दिन सुबह 11:30 बजे से नामांकन पत्रों की जांच होगी। दोपहर 2 बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। इसके तुरंत बाद चुनाव चिह्न आवंटित किए जाएंगे।
सरपंच और वार्ड पंच पदों के लिए मतदान 5 नवंबर को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। मतगणना मतदान समाप्त होने के तुरंत बाद कराई जाएगी।
शेष सात पंचायत समितियों में नवंबर में मतदान
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जिले की शेष सात पंचायत समितियों के लिए 31 अक्टूबर को लोक सूचना जारी की जाएगी। इन क्षेत्रों में जिला परिषद सदस्य और पंचायत समिति सदस्य पदों के लिए 14 नवंबर को मतदान होगा, जबकि सरपंच और वार्ड पंच पदों के लिए 16 नवंबर को मतदान कराया जाएगा।
कलेक्ट्रेट और पंचायत मुख्यालयों पर जमा होंगे नामांकन
चुनाव प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए नामांकन स्थलों का निर्धारण किया गया है। जिला परिषद सदस्य पद के उम्मीदवार कलेक्ट्रेट में नामांकन पत्र जमा करेंगे। पंचायत समिति सदस्य पद के लिए संबंधित पंचायत समिति मुख्यालयों पर नामांकन लिए जाएंगे। वहीं, सरपंच और वार्ड पंच पदों के नामांकन संबंधित ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर रिटर्निंग अधिकारी द्वारा स्वीकार किए जाएंगे।
अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए सभी रिटर्निंग अधिकारी कार्यालयों में हेल्प डेस्क स्थापित की गई हैं। यहां मतदाता सूची में नाम देखने, जरूरी दस्तावेजों और आवेदन प्रपत्रों से संबंधित सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
सामान्य वर्ग के लिए 500, आरक्षित वर्ग और महिलाओं के लिए 250 रुपए जमानत राशि
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि नामांकन के लिए सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 500 रुपए तथा एससी, एसटी, ओबीसी और महिला अभ्यर्थियों को 250 रुपए जमानत राशि जमा करानी होगी। चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि मतदाता सूची में दर्ज आयु को लेकर कोई आपत्ति या संदेह होने पर ही जन्म प्रमाण पत्र अथवा संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी। सामान्य स्थिति में ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य नहीं होगा।
