बूंदी, 3 अक्टूबर। पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव 2026 को शांतिपूर्ण, स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट हरफूल सिंह यादव ने जिले के शहरी निकाय क्षेत्रों को छोड़कर समस्त ग्रामीण क्षेत्रों में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू की है। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर 28 नवंबर की मध्यरात्रि तक प्रभावी रहेगा।
आदेश के तहत सार्वजनिक स्थानों पर विस्फोटक पदार्थ, आग्नेय अस्त्र जैसे रिवॉल्वर व बंदूक तथा धारदार हथियार जैसे तलवार, चाकू और भाला लेकर चलने पर रोक रहेगी। लाठी आदि के प्रदर्शन पर भी प्रतिबंध रहेगा।
ड्यूटी पर तैनात पुलिस एवं सुरक्षा बलों, चुनाव कर्मियों तथा धार्मिक परंपरा के अनुसार कृपाण रखने वाले सिख समुदाय के लोगों को इससे छूट दी गई है। चलने के लिए लाठी या बैसाखी का सहारा लेने वाले दिव्यांग एवं बीमार व्यक्तियों पर भी यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।
बिना अनुमति जुलूस, सभा और धरने पर रोक
उपखंड मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी प्रकार का जुलूस, सभा या धरना आयोजित नहीं किया जा सकेगा। लाउडस्पीकर के उपयोग की अनुमति केवल सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक रहेगी। बारात और शव यात्रा को इन प्रतिबंधों से मुक्त रखा गया है।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स (ट्विटर), व्हाट्सएप और यूट्यूब के माध्यम से धार्मिक उन्माद या जातिगत द्वेष फैलाने वाले दुष्प्रचार पर भी सख्त रोक रहेगी।
सार्वजनिक संपत्ति पर पोस्टर-नारा लेखन प्रतिबंधित
सार्वजनिक एवं राजकीय संपत्तियों पर नारा-लेखन, पोस्टर या होर्डिंग लगाने की अनुमति नहीं होगी। निजी संपत्ति का चुनाव प्रचार के लिए उपयोग भी संपत्ति मालिक की लिखित अनुमति के बिना नहीं किया जा सकेगा। धार्मिक स्थलों जैसे मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे आदि का उपयोग चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जा सकेगा।
आदेश में घर-घर जाकर चुनाव प्रचार करने वाले समूह की संख्या पांच से अधिक नहीं रखने के निर्देश दिए गए हैं।
मतदान केंद्र के 200 मीटर दायरे में मोबाइल पर रोक
मतदान एवं मतगणना के दिन मतदान केंद्र के 200 मीटर की परिधि में मोबाइल फोन ले जाने पर रोक रहेगी।
मतदाताओं को वाहनों से मतदान केंद्र तक लाने-ले जाने पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। हालांकि, चिह्नित दिव्यांग मतदाताओं के लिए राजकीय वाहनों को छूट दी गई है।
सार्वजनिक स्थानों पर मदिरा का सेवन या करवाना प्रतिबंधित रहेगा। सूखा दिवस के दौरान शराब की बिक्री भी पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी।
जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के अनुसार निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
