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नाबालिग से दुष्कर्म में दोषी को 20 साल की सजा

अभियोजन पक्ष ने पेश किए 9 गवाह और 25 दस्तावेज, 16 अक्टूबर को सुनाया निर्णय पॉक्सो कोर्ट का फैसला, एक लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया

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नाबालिग से दुष्कर्म में दोषी को 20 साल की सजा
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नागरिक अभिव्यक्ति । बूंदी

बूंदी, 17 अक्टूबर। बूंदी की पॉक्सो विशेष अदालत ने नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म के मामले में दोषी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने अभियुक्त पर एक लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 9 गवाहों के बयान और 25 दस्तावेज साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किए गए।

विशिष्ट लोक अभियोजक मुकेश कुमार जोशी ने बताया कि पीड़िता की मां ने सदर थाना पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार, वह अपनी नाबालिग बेटी के साथ रिश्तेदारी में गई हुई थी। इसी दौरान अभियुक्त उसकी बेटी को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पीड़िता को दस्तयाब किया। पीड़िता के बयानों के आधार पर मामले में दुष्कर्म का अपराध सामने आया, जिसके बाद पुलिस ने अनुसंधान पूरा कर न्यायालय में चालान पेश किया।

प्रकरण की सुनवाई पॉक्सो कोर्ट क्रम संख्या-1 में हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और प्रस्तुत साक्ष्यों पर विचार करने के बाद न्यायाधीश प्रशांत शर्मा ने 16 अक्टूबर को फैसला सुनाया। न्यायालय ने अमनदीप सिंह पुत्र सुखदेव सिंह, निवासी काकरा डोली, कोटखेड़ा, थाना तालेड़ा को दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास और एक लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।

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लेखक

विशेष संवाददाता

नागरिक अभिव्यक्ति विशेष डिजिटल रिपोर्टर एवं विश्लेषक।

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