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बूंदी के तालेड़ा पंचायत समिति क्षेत्र में धारा 163 लागू, चुनाव प्रचार और सभाओं पर रहेगी रोक

जिला कलक्टर हरफूल सिंह यादव ने जारी किए आदेश, मतदान केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में चुनाव कार्यालय खोलने पर प्रतिबंध

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विशेष संवाददाता विशेष रिपोर्टर
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बूंदी के तालेड़ा पंचायत समिति क्षेत्र में धारा 163 लागू, चुनाव प्रचार और सभाओं पर रहेगी रोक
बूंदी के तालेड़ा पंचायत समिति क्षेत्र में धारा 163 लागू, चुनाव प्रचार और सभाओं पर रहेगी रोक
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बूंदी, 1 नवंबर। पंचायतीराज आम चुनाव 2026 के तहत तालेड़ा पंचायत समिति क्षेत्र में चुनाव शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और भयमुक्त माहौल में संपन्न कराने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 लागू की गई है। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट हरफूल सिंह यादव ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। आदेश के तहत चुनाव प्रचार, जनसभाओं, जुलूस और मतदान केंद्रों के आसपास की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाए गए हैं।

जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव के लिए 1 नवंबर से प्रचार पर रोक

जारी आदेश के अनुसार, तालेड़ा पंचायत समिति क्षेत्र में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए 3 नवंबर को मतदान होगा। इसके मद्देनजर 1 नवंबर को शाम 6 बजे से 3 नवंबर को शाम 6 बजे तक चुनाव प्रचार और जनसभाओं पर प्रतिबंध रहेगा।

वहीं, पंच और सरपंच पदों के लिए 5 नवंबर को होने वाले मतदान के संबंध में 3 नवंबर को शाम 6 बजे से 5 नवंबर को शाम 6 बजे तक चुनाव प्रचार और जनसभाएं प्रतिबंधित रहेंगी।

आदेश के अनुसार, मतदान समाप्ति से 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार बंद करना अनिवार्य होगा। इस अवधि में विधि विरुद्ध जमाव करने, जनसभा आयोजित करने या उसमें भाग लेने तथा जुलूस निकालने पर भी रोक रहेगी।

मतदान केंद्रों के आसपास भी लागू होंगे प्रतिबंध

आदेश के तहत किसी भी प्रत्याशी या राजनीतिक दल को मतदान केंद्र के 200 मीटर के दायरे में चुनाव कार्यालय या सहायता केंद्र स्थापित करने की अनुमति नहीं होगी।

मतदान के दिन केंद्र के 100 मीटर के दायरे में अनधिकृत व्यक्ति मोबाइल फोन, वायरलेस सेट या अन्य इलेक्ट्रॉनिक संचार उपकरण का उपयोग नहीं कर सकेंगे और न ही इन्हें अपने साथ ले जा सकेंगे। चुनाव ड्यूटी में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है।

मतदाताओं को प्रलोभन देने पर होगी कार्रवाई

निषेधाज्ञा की अवधि में मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए नकदी, शराब या उपहार बांटने जैसी अवैध गतिविधियों पर निगरानी रखी जाएगी। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति या समूह के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

प्रशासन का उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखना और मतदाताओं को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष तरीके से मतदान का अवसर उपलब्ध कराना है।

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लेखक

विशेष संवाददाता

नागरिक अभिव्यक्ति विशेष डिजिटल रिपोर्टर एवं विश्लेषक।

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