जयपुर @ राजधानी जयपुर में सरकार और सिस्टम की नाक के नीचे से 85 वर्ष की वृद्धा की बेशकीमती भूमि हड़पने का गंभीर मामला सामने अाया हैं। भूमाफियाओं ने रात के अंधेरे में जमीन पर बड़ा कंटेनर और बिल्डिंग मटेरियल की सामग्री पटककर कब्जा करने का प्रयास किया।
वृद्ध महिला ने हर जगह अपनी कीमती जमीन को बचाने की गुहार लगाई। पुलिस ने अब मुकदमा दर्ज किया है, लेकिन जांच की गति इतनी धीमी चल रही है कि बुजुर्ग महिला को इंसाफ मिलने की आस फिर धुंधली पड़ती दिख रही है। पत्रकार कॉलोनी थाने में दर्ज एफआईआर के अनुसार थाना क्षेत्र के रामसिंहपुरा (धोलाई) में 85 वर्षीय नाना देवी और उनके परिवार की ओर से पुलिस उपायुक्त (दक्षिण) से गुहार लगाने के बाद मामला दर्ज किया गया। नाना देवी का ग्राम रामसिंहपुरा उर्फ धोलाई, पटवार हल्का कल्याणपुरा, सांगानेर के तीन खातों के कई खसरों में हिस्सा दर्ज है।
यह जमीन उनके पिता स्व. भूरा की थी और उनके निधन के बाद वह उनकी एकमात्र वारिस के रूप में जमीन पर काबिज हैं। आरोप है कि वर्ष 1992 में बाबूलाल नामक व्यक्ति ने गलत तरीके से नामांतरण अपने नाम करवा लिया। नाना देवी ने इस नामांतरण को चुनौती दी और तत्कालीन कलेक्टर जयपुर के 26 फरवरी 2008 के आदेश से वह निरस्त हो गयाा। जिसके बाद मामले में 90-बी और तकासमा की प्रक्रिया को लेकर विवाद हुआ था।
40 लोगों ने लाइटें बंद कर किया प्रयास, अब जांच शुरू : ताजा घटना 9 अगस्त 2026 की बताई गई है। नाना देवी के अनुसार रात करीब 10 बजे 40-50 लोग उनकी 200 फीट रोड के किनारे स्थित जमीन पर पहुंचे। आरोप है कि उस समय सड़क की लाइटें बंद कर दी गईं और जमीन पर एक कंटेनर रख दिया गया। नाना देवी ने आशंका जताई कि बैक डेट में कूटरचित दस्तावेज तैयार कर जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है।
पुलिस से 5 अगस्त से 15 अगस्त 2026 तक जमीन के आसपास लगे कैमरों की रिकॉर्डिंग हासिल करने की मांग की है। उनका दावा है कि इससे जमीन पर कथित कब्जे की कोशिश और वहां आने वाले लोगों की गतिविधियां सामने आए। पुलिस को नामजद शिकायत दी गई हैं, जिसमें तीन लोगों के नाम दर्ज हैं। डीसीपी जयपुर दक्षिण कार्यालय के 22 सितंबर 2026 के आदेश के बाद परिवाद थाने पहुंचा। पुलिस थाना पत्रकार कॉलोनी ने 24 सितंबर 2026 को FIR दर्ज कर जांच एसीपी मानसरोवर हेमेन्द्र शर्मा को सौंपी है। मुकदमा भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4), 336(3), 338, 340(2), 329(4) और 61(2) में दर्ज किया गया हैं।
