ADVERTISEMENT
ब्रेकिंग न्यूज़
• हाड़ौती अंचल: कोटा में नए रिवरफ्रंट प्रोजेक्ट के लिए 120 करोड़ का अतिरिक्त बजट स्वीकृत • चुनाव आयोग ने आगामी निकाय चुनाव हेतु वोटर लिस्ट अपडेशन की समय सीमा बढ़ाई • राजस्थान बोर्ड परीक्षा 2026 की समय सारिणी घोषित, शिक्षा विभाग की बड़ी तैयारी • टी20 वर्ल्ड कप: भारतीय टीम ने दूसरे मुकाबले में भी दर्ज की धमाकेदार जीत
नागरिक अभिव्यक्ति
होम / क्राइम एवं सुरक्षा / लेख विस्तार
क्राइम एवं सुरक्षा

इमरान हत्याकांड में पांच आरोपियों को उम्रकैद, एक आरोपी मकरूर घोषित

2019 में गुमानपुरा थाना क्षेत्र में हुई थी हत्या, वीडियो फुटेज से हुई थी आरोपियों की पहचान

संवाददाता
विशेष संवाददाता विशेष रिपोर्टर
अक्षर आकार:
इमरान हत्याकांड में पांच आरोपियों को उम्रकैद, एक आरोपी मकरूर घोषित
इमरान हत्याकांड में पांच आरोपियों को उम्रकैद, एक आरोपी मकरूर घोषित
ADVERTISEMENT
खबर शेयर करें:

नागरिक अभिव्यक्ति । कोटा

कोटा। वर्ष 2019 में गुमानपुरा थाना क्षेत्र में हुए इमरान हत्याकांड के मामले में महिला उत्पीड़न क्रम-1 न्यायालय ने पांच आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। मामले में एक आरोपी को मकरूर घोषित किया गया है। सजा पाने वालों में बहादुर मीणा निवासी केशवपुरा, आशीष गुप्ता निवासी महावीर नगर तृतीय, दिलीप मेरोठा निवासी बोरखेड़ा, मनीष निवासी बोरखेड़ा और दीपक दुबे निवासी जयहिंद नगर, कोटा शामिल हैं।

पुलिस के अनुसार मामले की जांच के दौरान सामने आए वर्ष 2019 के वीडियो फुटेज आरोपियों की पहचान में अहम साबित हुए। फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर उनकी धरपकड़ की गई थी। मामले की सुनवाई के बाद न्यायालय ने पांच आरोपियों को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। वहीं एक आरोपी के न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर उसे मकरूर घोषित किया गया।

ADVERTISEMENT
लेखक

विशेष संवाददाता

नागरिक अभिव्यक्ति विशेष डिजिटल रिपोर्टर एवं विश्लेषक।

comment पाठकों की प्रतिक्रिया (Comments)

अपनी राय दर्ज करें: