नागरिक अभिव्यक्ति । कोटा
कोटा में नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के करीब तीन साल पुराने मामले में पॉक्सो कोर्ट क्रम-1 ने दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। आरोपी ने नाबालिग के आपत्तिजनक फोटो खींचकर उन्हें वायरल करने की धमकी दी और ब्लैकमेल कर उसके साथ दुष्कर्म किया था।
मामले के अनुसार, जुलाई 2023 में पीड़िता के पिता ने शहर के एक थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। उस समय उनकी 15 वर्षीय बेटी नौवीं कक्षा में पढ़ती थी। घटना के बाद बालिका करीब सात महीने तक मानसिक अवसाद और सदमे में रही। परिजनों ने उसकी परेशानी जानने का प्रयास किया, लेकिन शुरुआत में उसने कुछ नहीं बताया। चिकित्सक ने उसके मानसिक सदमे को देखते हुए उपचार शुरू किया।
बाद में पीड़िता ने अपनी चाची को आपबीती बताई। उसने बताया कि आरोपी उसे जबरन कमरे में ले गया और आपत्तिजनक फोटो खींच लिए। इसके बाद फोटो वायरल करने की धमकी देकर उसे ब्लैकमेल किया और उसके साथ चार बार दुष्कर्म किया।
पीड़िता के पिता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और आरोपी के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र पेश किया। सुनवाई के बाद पॉक्सो कोर्ट क्रम-1 ने दोष सिद्ध होने पर आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास और 25 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया।
