नागरिक अभिव्यक्ति । कोटा
कोटा में विशेष पॉक्सो अदालत ने नौ वर्षीय बालिका से दुष्कर्म के मामले में आरोपी धनराज को दोषी ठहराते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश घनश्याम शर्मा ने 13 अक्टूबर को सुनाए फैसले में दोषी पर 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा नहीं करने पर उसे छह माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। अदालत ने पीड़िता को पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत चार लाख रुपए की सहायता दिलाने की अनुशंसा भी की है।
मामले के अनुसार, अप्रैल 2025 में बालिका के साथ हुई घटना के संबंध में उसके पिता ने बपावर कलां थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस अनुसंधान के बाद आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया गया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने पीड़िता, उसके माता-पिता, चिकित्सकों और अनुसंधान से जुड़े अधिकारियों सहित 14 गवाहों के बयान तथा दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए। आरोपी ने खुद को निर्दोष बताते हुए रंजिश के कारण झूठा फंसाने का आरोप लगाया था।
पीड़िता की गवाही को माना विश्वसनीय
अदालत ने अपने निर्णय में पीड़िता की गवाही को विश्वसनीय माना। मेडिकल परीक्षण में उसके जननांग पर चोट और टांके लगे होने का उल्लेख था। अदालत ने डीएनए जांच रिपोर्ट को भी महत्वपूर्ण माना, जिसमें आरोपी के रक्त नमूने से मिले डीएनए प्रोफाइल का मिलान उसके अंतर्वस्त्रों तथा घटनास्थल से बरामद साड़ी पर मिले डीएनए प्रोफाइल से हुआ था। अदालत ने माना कि अभियोजन पक्ष ने मौखिक, दस्तावेजी, चिकित्सकीय और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोप संदेह से परे साबित कर दिए।
विशेष न्यायालय ने पॉक्सो अधिनियम की धारा 5(एम)/6 के तहत दोषसिद्ध करते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास का आदेश दिया। अदालत ने निर्देश दिया कि आरोपी द्वारा पुलिस एवं न्यायिक अभिरक्षा में बिताई गई अवधि को नियमानुसार सजा में समायोजित किया जाए। पीड़िता को चार लाख रुपए प्रतिकर दिलाने की अनुशंसा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कोटा को भेजने के निर्देश भी दिए गए।
