भाभी का भाई 16 वर्षीय किशोरी को बहला-फुसलाकर ले गया था भीलवाड़ा; कोर्ट ने लगाया 50 हजार का जुर्माना
कोटा। पॉक्सो कोर्ट क्रम-5 ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में फैसला सुनाते हुए 22 वर्षीय दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाने के साथ ही पीड़िता को 5 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति राशि दिलाने की अनुशंसा भी की है।
एडवोकेट महेश चांदवानी ने बताया कि 4 अक्टूबर 2022 को पीड़िता के पिता ने ग्रामीण थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली 16 वर्षीय बेटी सुबह फोटोकॉपी कराने की बात कहकर घर से निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। जांच में सामने आया कि पीड़िता की भाभी का भाई उसे बहला-फुसलाकर भगा ले गया था। आरोपी ने करीब 4 महीने तक नाबालिग को भीलवाड़ा और बिजोलिया में रखकर दुष्कर्म किया।
पुलिस ने पीड़िता को दस्तयाब कर आरोपी को गिरफ्तार किया। अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से 18 गवाहों के बयान और 28 दस्तावेज पेश किए गए, जिनके आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दिया।
