बारां।
आगामी नगरीय निकाय चुनाव को लेकर निर्वाचनआयोग ने पार्षद पद के उम्मीद वारों के लिए चुनावी खर्च की अधिकतम सीमा निर्धारित कर दी है। अब नगर परिषद के वार्ड से चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी अधिकतम 2.50 लाख रुपए तथा नगर पालिका के वार्ड से चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी अधिकतम 1.50 लाख रुपए ही चुनाव प्रचार पर खर्च कर सकेंगे।
जिलानिर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर बालमुकुंद असावा नेबताया कि 27 अगस्त 2026 को निर्वाचन अधिसूचना जारीहोने के साथही नामांकन प्रक्रिया शुरूहो जाएगी। नगरीय निकाय चुनाव दोचरणों में 9 और 11 सितंबर कोसंपन्न होंगे, जबकि14 सितंबर को मत गणना की जाएगी।
24 घंटे निगरानी रखेगा नियंत्रण कक्ष
आचार संहिता के उल्लंघन औरचुनाव संबंधी शिकायतों कीनिगरानी के लिए जिलास्तर पर नियंत्रण कक्षस्थापित किया गया है।यहां 24 घंटे शिकायतें दर्ज कराई जा सकेंगी। इसके लिए दूरभाष नंबर 07453-237182जारी किया गया है।
निर्वाचन अधिकारी नेबताया कि चुनावइलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) के माध्यम से कराए जाएंगे।
अध्यक्ष पद के चुनाव का कार्यक्रम
नगरनिकाय अध्यक्ष पद के निर्वाचन के लिए 15 सितंबर को लोक सूचनाजारी की जाएगी।16 सितंबर नामांकन की अंतिम तिथि होगी, जबकि 17 सितंबर को नामांकन पत्रों की जांच (संवीक्षा) कीजाएगी।
अभ्यर्थी 18 सितंबर दोपहर 3 बजे तक नामवापस ले सकेंगे। इसके बाद चुनाव चिन्हों का आवंटन किया जाएगा।आवश्यकता होने पर 21 सितंबर को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक मतदान होगा और मतदान समाप्त होते ही मतगणना की जाएगी।
22 सितंबर को होगा उपाध्यक्ष का चुनाव
उपाध्यक्ष पद के चुनाव केलिए 22 सितंबर को सुबह 10 बजेबैठक शुरू होगी।नामांकन पत्र सुबह 11 बजेतक जमा किएजा सकेंगे। इसके बाद संवीक्षा और नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।आवश्यकता पड़ने पर मतदान दोपहर 2:30 बजे सेशाम 5 बजे तक कराया जाएगा और तत्पश्चात मत गणना होगी।
इन पहचान पत्रों से कर सकेंगे मतदान
मतदाता मतदान केंद्र पर मतदाता फोटो पहचान पत्र (EPIC) प्रस्तुत कर मतदान कर सकेंगे। इसके अलावा राज्यनिर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित 11 वैकल्पिक पहचानपत्रों में से किसी एक मूल दस्तावेज के आधार परभी मतदान किया जा सकेगा।
इन में आधार कार्ड, डाकघरकी फोटोयुक्त पासबुक, आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पास पोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, सरकारी कर्मचारी पहचान पत्र, सांसद एवं विधायक पहचान पत्र तथा यूनिक डिसएबिलिटी आईडी कार्ड शामिल हैं।
