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पंचायत चुनाव में नामांकन की गाइडलाइन जारी, जरूरी कॉलम खाली छोड़ा तो खारिज हो सकता है पर्चा

प्रपत्र 4-क और 4-घ के साथ आपराधिक मामलों, संपत्ति व देनदारियों का देना होगा पूरा विवरण

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पंचायत चुनाव में नामांकन की गाइडलाइन जारी, जरूरी कॉलम खाली छोड़ा तो खारिज हो सकता है पर्चा
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नागरिक अभिव्यक्ति । बूंदी

राजस्थान में जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के आम चुनाव 2026 को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने नामांकन पत्र भरने और उनके साथ जमा किए जाने वाले दस्तावेजों के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलक्टर हरफूल सिंह यादव ने बताया कि अभ्यर्थियों को नामांकन के दौरान निर्धारित प्रपत्रों और शपथ पत्रों की प्रविष्टियां सावधानीपूर्वक भरनी होंगी। आवश्यक जानकारी अधूरी रहने पर नामांकन पत्र निरस्त हो सकता है।

कलक्टर ने बताया कि नाम निर्देशन पत्र प्रपत्र 4-क और प्रपत्र 4-घ की सभी आवश्यक प्रविष्टियां भरना अनिवार्य है। प्रपत्र 4-घ में विचाराधीन आपराधिक मामलों, आपराधिक प्रकरणों में दोषसिद्धि और संपत्ति का विवरण देना होगा। न्यायालय में लंबित मामलों, परिसंपत्तियों एवं देनदारियों की जानकारी के लिए 50 रुपये के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर उपाबन्ध-1 (ए) के अनुसार शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसे न्यायाधीश, कार्यपालक मजिस्ट्रेट, शपथ कमिश्नर या नोटरी पब्लिक के समक्ष विधिवत प्रमाणित करवाना आवश्यक है।

उन्होंने बताया कि नामांकन पत्र या संबंधित शपथ पत्र में कोई आवश्यक कॉलम खाली रहने पर रिटर्निंग अधिकारी अभ्यर्थी को मीमो जारी करेगा। कमी दूर करने के लिए पहले प्रस्तुत शपथ पत्र में संशोधन करने के बजाय अलग से नया शपथ पत्र देना होगा। मीमो के बाद भी आवश्यक प्रविष्टियां पूरी नहीं करने या नया शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर नामांकन पत्र अस्वीकार किया जा सकता है। हस्तलिखित नामांकन पत्र और संलग्न प्रपत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अभ्यर्थी निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से प्राप्त निर्धारित प्रपत्र, उनकी फोटोकॉपी अथवा टाइप किए हुए प्रपत्रों का उपयोग कर सकेंगे।

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अभ्यर्थी के घर में कार्यशील स्वच्छ शौचालय होना चाहिए। इसके लिए आयोग के निर्धारित प्रारूप में घोषणा पत्र देना होगा, जिसे प्रमाणित करवाना जरूरी नहीं है। नामांकन के साथ चरित्र प्रमाण पत्र लगाना अनिवार्य नहीं है। जिन अभ्यर्थियों पर अधिनियम की धारा 19 (झ) एवं 19 (ड) के तहत कोई बकाया नहीं है, उन्हें नो-ड्यूज प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत नहीं करना होगा।

जमानत राशि 500 और 250 रुपये

जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य के चुनाव में सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए जमानत राशि 500 रुपये निर्धारित की गई है, जबकि महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए यह राशि 250 रुपये होगी। जमानत राशि जमा कराने की रसीद नामांकन के साथ लगानी अनिवार्य है। सामान्य वार्ड से चुनाव लड़ने वाला एससी, एसटी या ओबीसी वर्ग का अभ्यर्थी जमानत राशि में छूट चाहता है, तो उसे राजस्थान सरकार के अधिकृत अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

नामांकन पत्र के साथ सांख्यिकी सूचना का प्रपत्र भी भरना होगा। वहीं, महिला के लिए आरक्षित किसी भी वार्ड से पुरुष अभ्यर्थी नामांकन दाखिल नहीं कर सकेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने अभ्यर्थियों से नामांकन पत्र और सभी आवश्यक दस्तावेज निर्धारित नियमों के अनुसार प्रस्तुत करने की अपील की है।

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लेखक

विशेष संवाददाता

नागरिक अभिव्यक्ति विशेष डिजिटल रिपोर्टर एवं विश्लेषक।

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